GST के दो भाग (5% & 18%) मै साधारण बनाया गया है

  • घरेलू वास्तुओ (साबुन टूथपेस्ट भारतीय ब्रेड )पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 0% हां 5% कर दिया गया है
  • दवाई पर जीएसटी कर 12% से घटाकर 0 या 5% कर दिया गया है जिसकी स्वास्थ्य सेवा सस्ती हो गई है
  • दोपहिया वाहन, छोटी कारे ,टीवी, एक, सीमेंट पर GST कर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है
  • कृषि मशीनरी , सिंचाई उपकरण पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है जिससे कृषि लागत काम हो गई है
  • तंम्बाकू , पान मसाला , शराब पर GST कर 40% लगाया गया है

    GST INTRODUCTION

    भारत में 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया | कई केंद्रीय और राज्य करो को एककृत प्रणाली में लेकर GST में साझा एक राष्ट्रीय बाजार बनाया | जिसमे करो के बोझ को कम किया है , केंद्रीय वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 56 वीं बैठक में , अब अगली पीढ़ी के GST सुधारो में मंजूरी दे दी गई है | अपने स्वतन्त्रा दिवश सम्बोधन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी, जिसमे आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा | इन सुधारो में आम आदमी , किसान ,महिलाओ , युवाओ और माध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा |
    GST संरचना एक बड़े सरलीकरण का प्रतिक है , जिसमे पहले 18% और 28% के दो स्लेब थे | लेकिन अब 5%और 18% के स्लेब प्रणाली है | जिसमे आम आदमी को कर से राहत मिलेगी |

    NOTE:-

    तंम्बाकू , पान मसाला , शराब पर GST कर 40% लगाया गया है

    तंम्बाकू , पान मसाला , शराब निजि विमानो जैसे विलाषित वस्तुओ और हानिकारक वस्तुओ पर ४०% कर निष्पक्षता और राजश्व संतुलन करता है|

    Food and house hold sector

    • अल्ट्रा हाई टेंपरेचर(UHT) दूध पहले से पैक और लेवल वाला छेना या पनीर सभी भारतीय ब्रेड जैसे उत्पादक पर कोई कर नहीं है
    • साबुन, शैंपू ,टूथब्रश , टूथपेस्ट और साइकिल जैसे घरेलू सामान पर अब 5% का कर है|
    • पैकेज नमकीन , भुजिया , सॉस , पास्ता , चॉकलेट और कॉफी जैसे खाद्य पदार्थ पर 12% या 18% से घटकर 5% कर दिया गया है
    • TV LCD या LED का कर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है
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